आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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क्या एक व्यक्ति एक से अधिक पैन रख सकता है ?

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स्थायी खाता संख्या पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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एक व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता।  यदि एक व्यक्ति को पैन आवंटित हो गया है, तो वह दूसरे पैन की प्राप्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकता।  1961 के आयकर अधिनियम धारा 272ख​ के अंतर्गत एक से अधिक पैन रखने पर रु. 10,000 के जुर्माने का प्रावधान है। 

अगर एक व्यक्ति को एक से अधिक पैन आवंटित हो गया है तो उसे तुरंत अतिरिक्त पैन कार्ड या कार्डों को तुरंत वापिस कर देना चाहिए।