आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
इस अनुसूची के अंतर्गत, निर्धारिती को निष्क्रिय खातों को छोड़कर, गत वर्ष के दौरान भारत में धारित सभी बैंक खातों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। सभी सक्रिय खातों की जानकारी देना अनिवार्य है, और यदि लागू हो, तो आयकर वापसी (रिफंड) प्राप्त करने के लिए कम से कम एक खाते का चयन किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक बैंक खाते के लिए, निर्धारिती को आईएफएस कोड, बैंक का नाम, खाता संख्या और खाते का प्रकार प्रस्तुत करना होगा। यदि वापसी जमा (रिफंड क्रेडिट) के लिए एक से अधिक बैंक खाते चुने जाते हैं, तो वापसी की राशि (रिफंड) प्रसंस्करण के बाद किसी एक सत्यापित खाते में जमा की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, अनिवासी व्यक्ति जिनके पास भारत में बैंक खाता नहीं है, वे वापसी (रिफंड) के प्रयोजन के लिए वैकल्पिक रूप से किसी विदेशी बैंक खाते का विवरण (जैसे स्विफ्ट कोड, आईबीएएन और बैंक का नाम) प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, निवासियों को यह उत्तर देना होगा कि क्या उन्होंने कोई विदेशी संपत्ति धारित की है, किसी विदेशी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार था, या वर्ष के दौरान भारत के बाहर स्रोतों से आय अर्जित की है। यदि उत्तर "हाँ" है, तो विवरणी के साथ अनुसूची एफए (विदेशी परिसंपत्तियां) भी दाखिल की जानी चाहिए।
यह अनुसूची आईटीआर-2 से आईटीआर-7 पर लागू होती है, जिसमें आवश्यक बैंक खाता विवरण विशिष्ट आईटीआर प्रपत्र के आधार पर भिन्न होते हैं। आईटीआर-1 के मामले में, बैंक खाते की जानकारी "भाग ड़ - अन्य जानकारी" नामक अनुभाग के तहत प्रस्तुत की जाती है।