ऐसे निर्धारिती के मामले में निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए धारा 44कख (आयकर अधिनियम, 1961) के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट जिसको धारा 92ङ (आयकर अधिनियम, 1961) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
ऐसे निर्धारिती के मामले में निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए धारा 44कख (आयकर अधिनियम, 1961) के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट जिसको धारा 92ङ (आयकर अधिनियम, 1961) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
अन्तिम तिथि
31/10/2026
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/10/2026
ऐसे निर्धारिती के मामले में निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए धारा 44कख (आयकर अधिनियम, 1961) के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट जिसको धारा 92ङ (आयकर अधिनियम, 1961) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
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