आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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क्या, परिपक्वता पर बोनस के साथ जीवन बीमा पॉलिसियों से प्राप्तियां कर योग्य हैं?

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वेतन आय पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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​​​धारा 10(10घ) के अनुसार, बोनस सहित जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई भी राशि कर से मुक्त है। हालांकि निम्नलिखित प्राप्तियां कर का विषय है 
1.​​​धारा 80घघ की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि या
2.प्रमुख बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि या
3.1 अप्रैल, 2003 को या उसके बाद जारी पॉलिसी के संबंध में प्राप्त कोई राशि, जिसके संबंध में वित्त वर्ष में ऐसी पॉलिसी पर दिए गए प्रीमियम की राशि वास्तविक पूंजी सुनिश्चित राशि के 20 प्रतिशत (1 अप्रैल, 2012 को या उसके बाद ली गई पॉलिसी के संबंध में 10 प्रतिशत) से अधिक हो या ’ 4. निर्दिष्ट व्यक्ति (1 अप्रैल 2013 को या उसके बाद जारी) के जीवन पर बीमा के लिए प्राप्त कोई राशि जिसके संबंध में प्रीमियम की राशि वास्तविक पूंजी सुनिश्चित राशि के 15 प्रतिशत से अधिक हो  

* कोई भी व्यक्ति जो
 i)  ​​​धारा 80प के अंतर्गत निर्दिष्ट विकलांग और गंभीर विकलांगता से ग्रसित एक व्यक्ति 
 ii)  ​​​धारा 80घघख के अंतर्गत बनाए गए नियम में निर्दिष्टानुसार किसी बीमारी या रोग से ग्रसित हो 
इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को नोट किया जाना चाहिए :
  • छूट केवल तभी मिलेगी जब जीवन बीमा पॉलिसी से राशि प्राप्त हुई हो।
  • ​​​धारा 10(10घ) के अंतर्गत छूट उस पॉलिसी के लिए प्राप्त राशि के संबंध में बिना शर्त उपलब्ध है जिसे 31 मार्च, 2003 को या उससे पहले जारी किया गया हो।
  • व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि किसी शर्त के बिना छूट जारी रहेगी​