999 : अधिसूचना: का. आ. 999 जारी करने की तिथि: 14/11/1980
अधिसूचना सं.
999
अधिसूचना तिथि
14/11/1980
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/11/1980
अधिसूचना: SO999
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 14/11/1980
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था आयकर अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) (1) के लिए चिकित्सा अनुसंधान, विहित प्राधिकारी की भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है 1961, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: ---
(1) नींव है कि चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(2) फाउंडेशन 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगी, इस तरह के रूप में हाल ही में प्रत्येक वर्ष निर्धारित है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जाए.
(3) फाउंडेशन 31 से परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे कि प्रत्येक वर्ष और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेज सकते हैं.
संस्थान
परिवार नियोजन फाउंडेशन, नई दिल्ली.
इस अधिसूचना 31-12-1979 से 31-12-1982 को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3742 / एफ 203/160/80--ITA सं. द्वितीय]

