आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

993

अधिसूचना तिथि

21/03/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/03/1995

अधिसूचना: का. आ. 993 जारी करने की तारीख: 21/3/1995

                        

अधिसूचना: SO993
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (23A)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/3/1995
आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 43) की धारा (23A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा के लिए उक्त खंड के प्रयोजन के लिए औद्योगिक इंजीनियरिंग, बंबई के भारतीय संस्थान, सूचना देता है निम्न स्थितियों को आकलन साल 1994-95 1996-97 के अधीन, अर्थात्: ---
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या उप वर्गों (2) और (3) इस तरह के संचय के लिए उक्त खंड (23) द्वारा संशोधित धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप, आवेदन के लिए यह संचित पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए;
(Ii) निर्धारिती निवेश या आभूषण, फर्नीचर या के लिए उक्त खंड (23) को तीसरे प्रावधान के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य अपने कोष (जमा नहीं करेंगे जैसा कि ऊपर उल्लेख निर्धारण वर्ष (ओं) को प्रासंगिक पिछले वर्ष (ओं) के दौरान किसी भी अवधि अन्यथा में किसी भी धारा 11 की उप वर्गों (5) में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से एक या एक से अधिक;
(Iii) निर्धारिती यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करेगा; और
व्यापार निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक (चार) इस अधिसूचना, कोई आय, किया जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[अधिसूचना संख्या 9724 / एफ सं 196/4/94--ITA--I