98 : अधिसूचना: 98 जारी करने की तिथि: 30/4/2003
अधिसूचना सं.
98
अधिसूचना तिथि
30/04/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/04/2003
अधिसूचना नहीं : 98
धारा (ओं) भेजा : एस.10 (23 सी) (चतुर्थ)
जारी करने की तारीख : 30/4/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 98, डीटी. 30 अप्रैल 2003
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (चतुर्थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "बॉम्बे आयरन ऐंड स्टील लेबर बोर्ड, Kakambali सूचित करता है , जिला. मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए रायगढ़, महाराष्ट्र "1990-91 निम्न शर्तों के अंतर्गत 1992-93 के लिए, अर्थात्:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (प्रपत्र में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य. आभूषण, फर्नीचर आदि की) ने अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे; और
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति जीत है कि इसी तरह के उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाना.
[F.No. 197/65/2003-ITA-I]

