आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

97(अ)

अधिसूचना तिथि

05/02/1996

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/02/1996

अधिसूचना: का. आ. 97(अ) जारी करने की तारीख: 5/2/1996

                        

अधिसूचना: SO97 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (15), 10 (15) (चतुर्थ)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1996/05/02
(Iv) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 10.5 फीसदी निर्दिष्ट करता है. विशिष्ट संख्या असर चौथी श्रृंखला की कर मुक्त कोंकण रेलवे बांड:
; 1,20,000 से 1 - 4 ए
4 बी - 6,30,000 तक 1; और
; 7,50,000 को 1 - 4C
केवल ने कहा मद के प्रयोजन के लिए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए रूपए डेढ़ सौ करोड़ रुपए की राशि के लिए:
इस तरह के बांड का धारक अपने नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 9965 / एफ सं 178/77/95-ITA-I