आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

977(अ)

अधिसूचना तिथि

14/12/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/12/1995

अधिसूचना: का. आ. 977(अ) जारी करने की तारीख: 14/12/1995

                        

अधिसूचना: SO977 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (1), 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 14/12/1995
अधिसूचना द्वारा, (1) (आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ 1,961 पढ़ने के उप - धारा के तहत जारी किए गए 6 नवंबर दिनांकित एसओ सं 822 (ई), 1992, देखिये जबकि 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार क्रमांक 1 में निर्दिष्ट किया था --- शुरू होने में तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, ग्रामीण मुकदमेबाजी और पात्रता केन्द्र (RLEK), देहरादून से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले खानाबदोश गुज्जर के बीच कुल साक्षरता निर्धारण वर्ष 1993-94 से;
जबकि, उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा की योजना को निर्दिष्ट केवल तीन मूल्यांकन की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रुपए बीस लाख रुपए की अनुमानित लागत से ग्रामीण मुकदमेबाजी और पात्रता केन्द्र (RLEK), देहरादून द्वारा किया जा रहा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, में रहने वाले खानाबदोश गुज्जर के बीच कुल साक्षरता साल निर्धारण वर्ष 1996-97 से शुरू होगा.
[सं 9924 / एफ सं NC-156/95