975 : अधिसूचना: का. आ. 975 जारी करने की तारीख: 25/3/1989
अधिसूचना सं.
975
अधिसूचना तिथि
25/03/1989
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
25/03/1989
अधिसूचना: SO975
धारा (ओं) भेजा: 193, 1931, 1931 (आईआईए)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 25/3/1989
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड (IIb) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रतिशत "11.5 निर्दिष्ट करता है. बांड, 2008 उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए भारत की औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली द्वारा जारी (पचास पहली श्रृंखला) ",: ---
कहा परंतुक के तहत लाभ बदली भारत की औद्योगिक वित्त निगम या भारतीय रिजर्व बैंक (मुद्दे और प्रबंधन के लिए प्रबंधकों को प्रभारी बताते हैं, तभी बेचान या प्रसव से, इस तरह के बांड के स्थानांतरण के मामले में स्वीकार्य होगी बशर्ते कि इस तरह के हस्तांतरण के साठ दिन की अवधि के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा आईएफसीआई के बांड) के.
[सं 8300 / एफ सं 275/9/89-IT (बी)

