आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

96(अ)

अधिसूचना तिथि

05/02/1996

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/02/1996

अधिसूचना: का. आ. 96(अ) जारी करने की तारीख: 5/2/1996

                        

अधिसूचना: SO96 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (15), 10 (15) (चतुर्थ)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1996/05/02
(Iv) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 10.5 फीसदी निर्दिष्ट करता है. विशिष्ट संख्या असर कर मुक्त कोंकण रेलवे बांड:
2 डी - 13,66,500 को 10,16,204;
; 27,61,000 लिए 1 - 3 ए
3 बी - 7,40,000 तक 1;
; 6,45,000 तक 1 - 3 सी
: रुपयों ४४९ करोड़ बासठ लाख और ९७,००० ही कहा मद के प्रयोजन के लिए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी की राशि के लिए
इस तरह के बांड का धारक अपने नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 9964 / एफ सं 178/77/95-ITA-I