आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

952

अधिसूचना तिथि

11/02/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/02/1986

अधिसूचना: का. आ. 952 जारी करने की तिथि: 11/2/1986

                        

अधिसूचना: SO952
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1986/11/02
16 जून, 1982 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 4692 (एफ नहीं 203/81/ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है , नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/three) की आय के नियम 6 के साथ पठित धारा के प्रयोजनों (तीन) के लिए विहित प्राधिकारी कर नियम, 1962, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
(मैं) रूरल मैनेजमेंट, आणंद के संस्थान, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, उनके लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की हर साल प्रतिलिपि उनकी कुल आय और व्यय और करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, पोस्ट बॉक्स नं 60, आणंद, गुजरात 388 001. "
इस अधिसूचना 16-6-1985 से 30-6-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6591 (एफ नहीं 203/112/85-ITA. द्वितीय)