95 : अधिसूचना: 95 जारी करने की तारीख: 30/12/2009
अधिसूचना सं.
95
अधिसूचना तिथि
30/12/2009
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/12/2009
धारा 35 (1) (ख) आयकर अधिनियम की, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय स्वीकृत अनुसंधान संघों / संस्थाओं - भारत के मधुमेह एसोसिएशन, धारा 35 के उद्देश्य के लिए एक संगठन के रूप में मुंबई की स्वीकृति (1) (ख)
अधिसूचना संख्या 95/2009, [F.No. 203/17/2009/ITA-II), 30-12-2009 दिनांकित
यह इस संगठन भारत के मधुमेह एसोसिएशन, मुंबई (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के (खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है उक्त अधिनियम), नियम 5C और आयकर नियमों के 5E, 1962 के साथ पठित (नियम) ने कहा कि आकलन वर्ष 2007-08 के बाद से निम्नलिखित शर्तों के अधीन आंशिक रूप से अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'अन्य संस्था' की श्रेणी में , अर्थात्: -
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अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;
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केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -
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अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खातों की अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या
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अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
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दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में असफल रहता प्राप्त और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट; या
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अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए हमेशा लोगों को प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं; या
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के अनुरूप है और कहा नियम के नियम 5C और 5E के साथ पढ़ा (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड (ख) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए रहता है.
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