आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

93

अधिसूचना तिथि

11/03/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/03/2004

अधिसूचना: 93 जारी करने की तिथि: 11/3/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       93
धारा (ओं) भेजा        :                               
जारी करने की तारीख           :       2004/11/03
2004 की अधिसूचना संख्या 93, डीटी. 11 मार्च 2004


(2) आयकर अधिनियम की धारा 80 जी, 1961 (1961 का 43) की उपधारा के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "श्री Devarajaswamy मंदिर, कांचीपुरम, तमिलनाडु को निर्दिष्ट कहा खंड के प्रयोजन के लिए तमिलनाडु राज्य भर में और भी पूरे भारत में यश की सार्वजनिक पूजा की एक जगह होने के लिए तमिलनाडु ".
अधिसूचना केवल Rs.71 की हद तक श्री Devrajaswamy मंदिर, कांचीपुरम के पूर्वी गोपुरम की मरम्मत / नवीकरण कार्य के लिए मान्य होगा, 85,250 / - (रूपये सत्तर से एक लाख ८५,२५० केवल) और रहेगा कहा राशि जो भी पहले हो, एकत्र या 31-3-2005 किए जाने के बाद प्रभावी हो.
फ़ाइल No.176/23/2001-ITA.I