920(अ) : अधिसूचना: का. आ. 920(अ) जारी करने की तारीख: 29/12/1997
अधिसूचना सं.
920(अ)
अधिसूचना तिथि
29/12/1997
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/12/1997
अधिसूचना: एसओ 920 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (1), 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 29/12/1997
उप - धारा के तहत जारी 17 अक्टूबर 1995 दिनांकित अधिसूचना संख्या इतनी 844 (ई), (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43), को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि केन्द्र सरकार सीरियल नंबर 3, निर्माण, उपकरण और गांव Vandampalai, Nannilam तालुक, Nagai quide Millath जिला, तिरुवरुर लायंस नेत्र अस्पताल, 59, दक्षिण तिरुवरुर-610002, तमिलनाडु, तमिलनाडु में तिरुवरुर लायंस नेत्र अस्पताल के फर्नीचर के रूप में निर्दिष्ट किया था निर्धारण वर्ष 1996-97 से शुरू होने में दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना
जबकि उक्त परियोजना या योजना दो साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या निर्माण की परियोजना, उपकरण और अनुमानित पर तिरुवरुर लायंस नेत्र अस्पताल, 59, दक्षिण तिरुवरुर-610002, तमिलनाडु, द्वारा किया जा रहा गांव Vandampalai, Nannilam तालुक, Nagai quide Millath जिला, तमिलनाडु, पर तिरुवरुर लायंस नेत्र अस्पताल के फर्नीचर केवल आकलन वर्ष 1998-99 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में दस रूपये लाख की लागत.
[सं 10,489 / एफ सं NC-141/97

