आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

92

अधिसूचना तिथि

17/04/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/04/2003

अधिसूचना: 92 जारी करने की तिथि: 17/4/2003

                        

अधिसूचना नहीं        :       92
धारा (ओं) भेजा       :                               एस.10 (23)
जारी करने की तारीख           :       17/4/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 92, डीटी. 17 अप्रैल 2003
आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 43) की धारा (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा मूल्यांकन वर्षों के लिए उक्त खंड के प्रयोजन के लिए "एआईटीए ट्रस्ट, नई दिल्ली" सूचना देता है 20012002 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 2002-2003 तक:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या उप वर्गों (2) और (3) इस तरह के संचय के लिए उक्त खंड (23) द्वारा संशोधित धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप, आवेदन के लिए यह संचित पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए;
(Ii) निर्धारिती आभूषण, फर्नीचर या के लिए उक्त खंड (23) को तीसरे प्रावधानों के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा और इसकी फंड (निवेश या जमा नहीं करेंगे अन्यथा धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि;
(Iii) निर्धारिती यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करेगा; और
व्यापार खातों का निर्धारिती और अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक (चतुर्थ) अधिसूचना, कोई आय, किया जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[F.No. 196/22/2002-ITA-I]