अधिसूचना: का. आ. 912(अ) जारी करने की तारीख: 20/9/2001
अधिसूचना सं.
912E-
अधिसूचना तिथि
20/09/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/09/2001
अधिसूचना: SO912 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/9/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 912 (अ), दिनांक 20 सितम्बर 2001.
जबकि वित्त मंत्रालय की संख्या में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 54 (ई), धारा के तहत जारी 16 जनवरी 1998, दिनांक (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (43 1961) के केन्द्र सरकार ने गुजरात और यूवी पटेल एक पात्र परियोजना के रूप में फाउंडेशन, 1215/2, Shirole रोड, शिवाजी नगर, पुणे, या द्वारा महाराष्ट्र राज्य में शिक्षा छात्रवृत्ति और अनुदान के पुरस्कार के लिए इस योजना के लिए सीरियल नंबर 12, पर निर्दिष्ट किया था आगे अधिसूचना सं बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1998-1999 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए योजना तो 754 (ई), आकलन वर्ष 2000-2001 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए 10 सितम्बर 1999, दिनांक ;
जबकि उक्त परियोजना या योजना चार साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या रुपये की अनुमानित लागत से यूवी पटेल फाउंडेशन, 1215/2, Shirole रोड, शिवाजी नगर, पुणे, द्वारा किया जा रहा है जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में शिक्षा छात्रवृत्ति और अनुदान के पुरस्कार के लिए इस योजना की परियोजना दो करोड़ अट्ठासी लाख के रूप में संचित निधि केवल आकलन वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 283/2001/F.No. NC-83/2001]

