आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

91

अधिसूचना तिथि

11/03/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/03/2004

अधिसूचना: 91 जारी करने की तिथि: 11/3/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       91
धारा (ओं) भेजा        :                                धारा 10 (घ) (23 सी)
जारी करने की तारीख           :       2004/11/03
2004 की अधिसूचना संख्या 91, डीटी. 11 मार्च 2004


आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड के उपखंड (वी) (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. -, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों 1996-97 1998-99 के अधीन, अर्थात् मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए "श्री पद्मनाभ मंदिर ट्रस्ट, तिरुवनंतपुरम" सूचित करता है
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से करने के लिए, आवेदन के लिए जमा
यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं;
(Ii) निर्धारिती निवेश या (अपने फंड जमा नहीं होगा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य
और पिछले के दौरान किसी भी अवधि के लिए) आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में बनाए रखा
किसी भी एक या अधिक की तुलना में अन्य बुद्धिमान ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक साल
(5) की धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का;
(Iii) इस अधिसूचना किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा,
व्यापार निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है और जब तक
खातों की अलग पुस्तकों में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप में आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे
आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार;
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति एक धर्मार्थ के लिए दिया जाएगा कि
इसी तरह के उद्देश्यों के साथ संगठन.
F.N0.197/11/2003-ITA-I