आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

909E-

अधिसूचना तिथि

20/09/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/09/2001

अधिसूचना: का. आ. 909(अ) जारी करने की तारीख: 20/9/2001

                        

अधिसूचना: SO909 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/9/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 909 (अ), दिनांक 20 सितम्बर 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय अतः 791 (ई) में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा, खंड (ख) (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के 43 के तहत जारी 18 सितम्बर 1995, दिनांक 1961) की केन्द्रीय सरकार निर्माण, उपकरणों, मानसिक विकलांग Navajyoti केंद्र का फर्नीचर और रुपये की संचित निधि के लिए, सीरियल नंबर 9 में निर्दिष्ट किया था. एक अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, विकलांग की उन्नति और पुनर्वास (Aaroh), 224, वसंत एनक्लेव, नई दिल्ली 110 057 के लिए एसोसिएशन द्वारा पॉकेट इलेवन, सेक्टर बी, वसंत कुंज, नई दिल्ली में केन्द्र चलाने के लिए 30 लाख आगे अधिसूचना सं बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1996-1997 के साथ शुरुआत तीन साल की तो 683 (ई), आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए, 11 अगस्त 1998 दिनांक;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, (5), आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है, ने कहा कि इस परियोजना को निर्दिष्ट या के लिए तीन साल की अवधि के लिए आगे योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है निर्माण, उपकरणों, मानसिक विकलांग Navajyoti केंद्र का फर्नीचर और रुपये के एक कोष की योजना या परियोजना. पर, उन्नति और पुनर्वास विकलांग की (Aaroh), 224, वसंत एनक्लेव, नई दिल्ली 110 057 के लिए एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है जो पॉकेट इलेवन, सेक्टर बी, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110 057, पर केंद्र को चलाने के लिए 30 लाख रुपयों रुपये का कोष निधि सहित इक्यावन लाख रुपए की अनुमानित लागत. निर्धारण वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में केवल 30 लाख,.
[सं 280/2001/F.No. NC-83/2001]