आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

905E-

अधिसूचना तिथि

20/09/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/09/2001

अधिसूचना: का. आ. 905(अ) जारी करने की तारीख: 20/9/2001

                        

अधिसूचना: SO905 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/9/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 905 (अ), दिनांक 20 सितम्बर 2001.
जबकि खंड (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के (के तहत जारी 18 वीं सितंबर दिनांकित तो 832 वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार (ई), 1998, 2, की अधिसूचना द्वारा 1961 की 43), केन्द्र सरकार Sihor पर श्री नंदलाल Mulji Bhuta मेडिकल फाउंडेशन, जिला भावनगर, नंदलाल Mulji Bhuta मेडिकल फाउंडेशन, स्टेशन से गुजरात के लिए उपकरणों / एम्बुलेंस से अस्पताल के निर्माण, खरीद के लिए विस्तार के निर्माण के लिए सीरियल नंबर 18, पर निर्दिष्ट किया था रोड, Sihor, गुजरात राज्य के 364 में 240, आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या नंदलाल Mulji Bhuta मेडिकल फाउंडेशन, स्टेशन रोड, Sihor, गुजरात राज्य से बाहर किया जा रहा है जो Sihor पर श्री नंदलाल Mulji Bhuta मेडिकल फाउंडेशन, जिला भावनगर, गुजरात, के लिए उपकरणों / एम्बुलेंस से अस्पताल के निर्माण, खरीद के लिए विस्तार के निर्माण की परियोजना निर्धारण वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, चार लाख से अधिक तीन करोड़ रुपये ही रुपये की संचित निधि दो करोड़ साठ रुपए की अनुमानित लागत से -364 240,.
[सं 276/2001/F.No. NC-83/2001]