अधिसूचना: का. आ. 903(अ) जारी करने की तारीख: 20/9/2001
अधिसूचना सं.
903E-
अधिसूचना तिथि
20/09/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/09/2001
अधिसूचना: SO903 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/9/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 903 (अ), दिनांक 20 सितम्बर 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 549 (ई), खंड (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, 1961 (43 के तहत जारी किए गए 2 जुलाई 1998, दिनांक 1961) के केन्द्र सरकार ने व्यापक पुनर्वास, अन्धे एसोसिएशन, डॉ. विक्रम साराभाई द्वारा Bareja, अहमदाबाद, गुजरात, पर अंधा और विकलांग व्यक्तियों के चिकित्सा और मानव संसाधन विकास के लिए निर्माण, केंद्र के निर्माण के लिए, सीरियल नंबर 6 में निर्दिष्ट किया था रोड, Vastrapur, अहमदाबाद, गुजरात-380 015, आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य, परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या व्यापक पुनर्वास, अन्धे एसोसिएशन, डॉ. विक्रम साराभाई रोड, Vastrapur, अहमदाबाद द्वारा किया जा रहा है जो Bareja, अहमदाबाद, गुजरात, पर अंधा और विकलांग व्यक्तियों के चिकित्सा और मानव संसाधन विकास के लिए निर्माण, केंद्र के निर्माण की परियोजना, गुजरात-380 015, आकलन वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रुपये की अनुमानित लागत एक करोड़ साठ लाख से अधिक सिर्फ रुपये पचास लाख का कोष निधि, पर.
[सं 274/2001/F.No. NC-83/2001]

