आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

902

अधिसूचना तिथि

01/01/1990

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

01/01/1990

अधिसूचना: का. आ. 902 जारी करने की तिथि: 1/1/1990

                        

अधिसूचना: SO902
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1990/01/01
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के तहत विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है, यानी, सचिव, वैज्ञानिक विभाग के साथ सहमति में महानिदेशक (आईटी छूट) और औद्योगिक अनुसंधान, खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/two) के निम्नलिखित करने के लिए, श्रेणी के तहत "एसोसिएशन" विषय स्थितियां: ---
(I) संगठन के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
प्रत्येक वर्ष 31 मई तक हर वित्तीय वर्ष के लिए, 110 016 - (ii) सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली की विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा.
(Iii) यह (ख) सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (क) के महानिदेशक (आयकर छूट) को प्रस्तुत करेंगे, और आयकर की Income-tax/Director (ग) के आयुक्त (छूट ) 30 जून को हर साल अपनी आय और व्यय दिखा अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि, और अपनी संपत्ति और देनदारियों से संगठन पर अधिकार क्षेत्र, कर रही है.
(Iv) यह संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने आयकर (छूट) के Income-tax/the निदेशक के आयुक्त के माध्यम से, महानिदेशक (आयकर छूट), कलकत्ता को अनुमोदन के आगे विस्तार के लिए तीन प्रतियों में लागू होगी तीन महीने के अनुमोदन की समाप्ति से पहले. यह भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के विस्तार के लिए आवेदन की छह प्रतियां प्रस्तुत करेंगे.
संगठन का नाम
लागू वैज्ञानिक अनुसंधान के श्री अरबिंदो इंस्टिट्यूट, अकादमी हाउस, 12, Maravadi स्ट्रीट, पद्मिनी नगर, पांडिचेरी --- 605 012.
यह अधिसूचना 31 मार्च 1990 को 1 अप्रैल 1989 से अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3 / एफ सं DG/Pon--2/Cal/35 (1) (ख) / 89 - आईटी (ई)