आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

90

अधिसूचना तिथि

16/04/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/04/2003

अधिसूचना: 90 जारी करने की तिथि: 16/4/2003

                        

अधिसूचना नहीं      :      90
धारा (ओं) भेजा    :                             एस. 35 (1) (ग)
जारी करने की तारीख         :      16/4/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 90, डीटी. 16 अप्रैल 2003
यह इस खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लेख संगठनों उनके नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (iii) उप - धारा (1) के आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ "संस्था" विषय पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित संस्था शाह अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकों को बनाए रखने;
(Ii) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष;
(Iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन विभाग की, (ख) सचिव, आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 को, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, 31 अक्टूबर को हर साल या उससे पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के भी एक अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की नकल और एक छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल.

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क्र.सं.   जिसके लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम
                                                अधिसूचना प्रभावी है
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1      एम / एस अर्थशास्त्र, 2002/01/04 मद्रास स्कूल ऑफ 31-3-2005 को
        गांधी मंडपम रोड, चेन्नई -600 025
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नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने के लिए सलाह दी जाती है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
F.No. 203/21/2003-ITA-II]