9/2002 : परिपत्र: सं 9/2002, 11-09-2002 दिनांकित
परिपत्र सं.
9/2002
परिपत्र की तिथि
11/09/2002
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/09/2002
1072. भुगतान या सहकारी बैंक के किसी सदस्य के लिए श्रेय आय के संबंध में प्रावधानों का लागू होना
1 आयकर अधिनियम की धारा 194A के तहत, 1961 कर प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय के अलावा अन्य ब्याज के रूप में आय का कोई भुगतान से स्रोत पर कटौती योग्य है. खण्ड (वी) उप - धारा (3) के खंड 194A की ऐसी आय का श्रेय या टीडीएस की आवश्यकता से उसके एक सदस्य को एक सहकारी समिति द्वारा भुगतान छूट. दूसरी ओर, उप खंड के खंड (VIIa) (3) धारा 194A के साथ (1995/01/07 के बाद किए समय जमा के अलावा अन्य) जमाराशियों के संबंध में श्रेय या भुगतान टीडीएस ऐसी आय की आवश्यकता से छूट एक सहकारी समिति बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे हुए हैं.
प्र.20. अभ्यावेदन एक सहकारी बैंक के किसी सदस्य 1995/01/07 पर या के बाद सहकारी बैंक के साथ किए गए समय जमा पर टीडीएस बिना ब्याज प्राप्त हो सकता है के रूप में स्पष्टीकरण की मांग कर बोर्ड में प्राप्त किया गया है. बोर्ड इस मामले पर विचार किया गया है और यह एक सहकारी बैंक के किसी सदस्य छूट दी ख़बरदार की हैसियत से अनुभाग 194A के तहत टीडीएस के बिना इस तरह के सहकारी बैंक के साथ समय जमा के अलावा अन्य समय जमा और जमा दोनों पर ब्याज प्राप्त करेगा कि स्पष्ट किया जाता है खंड (v) उप - धारा (3) ने कहा कि खंड की.कहा उपधारा के खंड के प्रावधानों (VIIa) ही केवल 1-7 के बाद किए समय जमा के अलावा अन्य जमाराशियों पर ब्याज प्राप्त करेगा जो सहकारी बैंक के एक गैर सदस्य जमाकर्ता के मामले में लागू कर रहे हैं - 1995 अनुभाग 194A के तहत टीडीएस बिना.
(3) एक सवाल यह भी नाममात्र के सदस्यों, एसोसिएट सदस्यों और हमदर्द सदस्यों को भी खंड 194A के तहत छूट द्वारा कवर कर रहे हैं कि क्या करने के रूप में उठाया गया है (3) (वि).यह इस छूट केवल सहकारी समिति का पंजीकरण और उपनियमों और नियमों के अनुसार पंजीकरण के बाद सदस्यता के लिए भर्ती कर रहे हैं के लिए आवेदन में शामिल हो गए हैं, जो इस तरह के सदस्यों के लिए उपलब्ध है कि स्पष्ट किया जाता है. अनुभाग 194A के तहत छूट के लिए एक सदस्य पात्र (3) (वी) की सदस्यता ली और पूरी तरह से सहकारी बैंक के कम से कम एक शेयर के लिए भुगतान किया जाना चाहिए, सामान्य निकाय की बैठक और / या विशेष आम में भाग लेने और मतदान करने का हकदार होना चाहिए शारीरिक सहकारी बैंक की बैठक और सहकारी बैंक के मुनाफे में से हिस्सा प्राप्त करने के हकदार होना चाहिए.
परिपत्र: नहीं 9/2002, 2002/11/09 दिनांकित.

