896(अ) : अधिसूचना: जी.एस.आर. 896(अ) जारी करने की तारीख: 26/11/1992
अधिसूचना सं.
896(अ)
अधिसूचना तिथि
26/11/1992
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/11/1992
अधिसूचना: GSR896 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 293A
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/11/1992
केन्द्र सरकार यह तो केन्द्र सरकार में प्रवेश किया है, जिसके साथ एक भारतीय कंपनी होने के नाते, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में आयकर के संबंध में दर में कमी करने के लिए जनता के हित में करने के लिए आवश्यक और समीचीन है कि संतुष्ट है, जबकि एसोसिएशन या कि सरकार या खनिज तेल की या निकासी या उत्पादन के लिए propecting से मिलकर किसी भी व्यवसाय में है कि सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति की भागीदारी के लिए एक समझौते पर;
अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 293A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा प्रदान करता है कि -
(क) ऐसे किसी व्यक्ति की कुल आय केवल इस तरह के कारोबार से व्युत्पन्न लाभ और लाभ के होते हैं जहां, उसकी कुल आय पर ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर पचास की दर पर इस तरह कुल आय पर कर की गणना आयकर की राशि होगी प्रतिशत है. ऐसी आय की; संघ के लिए कोई अधिभार ऐसी आय पर लगाया जा रहा है;
(ख) ऐसे व्यक्ति की कुल आय में इस तरह के लाभ और लाभ भी शामिल है, जहां उसकी कुल आय पर उसके द्वारा देय कर की जाएगी -
(I) कुल आय में शामिल है कि खंड में निर्दिष्ट लाभ और लाभ पर खंड के प्रावधानों (क) के अनुसार उसके द्वारा देय आयकर की कुल; प्लस
(Ii) खंड में निर्दिष्ट लाभ और लाभ की राशि से कम के रूप में कुल आय की राशि की गणना पर आयकर की राशि (एक), कुल आय पर लागू हो गया होता, जो आयकर की दर से, उक्त खंड के प्रावधान लागू नहीं किया था, इस खंड के अधीन देय आयकर की राशि पर प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के वित्त अधिनियम में प्रदान की दर पर एक अधिभार की वृद्धि हुई.
स्पष्टीकरण -. इस सूचना के प्रयोजनों के लिए,
(क) "भारतीय कंपनी 'आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 की उपधारा (26) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ख) "खनिज तेल" पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल हैं.
(Sd.) टीएस कृष्णा मूर्ति, भारत सरकार के संयुक्त सचिव.
[सं . . . (एफ नहीं 467/9/92-FTD)

