आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

892(अ)

अधिसूचना तिथि

27/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/09/2000

अधिसूचना: 892(अ) जारी करने की तारीख: 27/9/2000

                        

अधिसूचना: 892 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस. 295, एस.10A (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/9/2000
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 ए की उपधारा (5) के साथ पढ़ा खंड 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आगे निम्नलिखित नियमों में संशोधन करने के लिए बनाता है अर्थात् आयकर नियम, 1962,:
यह अधिसूचना 27 सितंबर को बाहर किया आयकर अधिनियम, 1961, में संशोधन होता है, 2000 में यह पहले से ही इस अधिनियम के ही शरीर में निहित है यहाँ के रूप में reproduced नहीं.
[अधिसूचना संख्या 11522 / एफ सं 142/41/2000-TPL]