89 : अधिसूचना: 89 जारी करने की तारीख: 26/11/2009
अधिसूचना सं.
89
अधिसूचना तिथि
26/11/2009
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/11/2009
26-11-2009 को अपील की अधिसूचना संख्या 89/2009,
यह इस संगठन के प्रबंधन के ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट, चेन्नई खंड के प्रयोजनार्थ (तीन) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है की उपधारा (1), 1961 आयकर अधिनियम की धारा 35 के नियम 5C और आयकर नियमों के 5E, 1962 के साथ पठित, (अधिनियम) ने कहा (कहा नियम) आंशिक रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'कॉलेज' की श्रेणी में बाद आकलन वर्ष 2009-2010 से: -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन के लिए भुगतान रकम सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;
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अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन उप - धारा को स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित उसमें अनुसंधान बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया मात्रा में ऐसी किताबें एक एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित मिलता प्रतिबिंबित, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में खातों की अलग पुस्तकें रखेगा (2) उक्त अधिनियम की धारा 288 के और विधिवत आयकर या आयकर प्रस्तुत की नियत तारीख तक, मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न;
(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.
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केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -
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अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खातों की अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या
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अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
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प्राप्त और सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
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अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए हमेशा लोगों को प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं; या
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(1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 की, ने कहा कि नियम के नियम 5C और 5E के साथ पढ़ने के अनुरूप है और उपधारा के खंड के प्रावधानों (तीन) के साथ पालन करने के लिए रहता है.
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