89 : अधिसूचना: 89 जारी करने की तिथि: 11/3/2004
अधिसूचना सं.
89
अधिसूचना तिथि
11/03/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/03/2004
अधिसूचना नहीं : 89
धारा (ओं) भेजा : धारा 10 (घ) (23 सी)
जारी करने की तारीख : 2004/11/03
2004 की अधिसूचना संख्या 89, डीटी. 11 मार्च 2004
आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (चतुर्थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. 1961 (1961 का 43), केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए "तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन, चेन्नई" सूचित करता 2001-2002 निम्नलिखित शर्तों के अधीन 2003-2004 के लिए, अर्थात्: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय को लागू करने, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा करेंगे:
(Ii) निर्धारिती नहीं निवेशक जमा दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपनी निधि पिछले जाएगा
(5) की धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में अन्य बुद्धिमान ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक वर्ष;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे. 1961,
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा कि.
F.No.l97/161/2003-ITA-I

