आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

89

परिपत्र की तिथि

23/06/1972

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/06/1972

परिपत्र सं. 89, 23-06-1972 दिनांकित

80 सिटी प्रतिपूरक भत्ता - खंड के अधीन चाहे छूट (14)

इतो वी. डॉ. पाठक के मामले में 29-12-1971 को अपील उनके क्रम में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के बंबई पीठ ने एक सरकारी कर्मचारी को दी गई "शहर प्रतिपूरक भत्ता" धारा 10 के तहत (14) मुक्त है कि आयोजित / 16 (वि). प्राप्त कानूनी सलाह पर ट्रिब्यूनल के फैसले को आयकर विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और यह अपील में चुनौती दी है.  एक न्यायिक फैसले को उपलब्ध होने तक शहर प्रतिपूरक भत्ता निर्धारणीय के रूप में व्यवहार किया जाना जारी रख सकते हैं, कर्मचारी निर्धारिती और भुगतान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार नियोक्ताओं के हिसाब से इस स्थिति को ध्यान में ले सकती है.

परिपत्र: नहीं 89 [एफ सं 279/178/72-ITJ], 23-6-1972 दिनांकित.