आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

888

अधिसूचना तिथि

19/04/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/04/2000

अधिसूचना: 888 जारी करने की तारीख: 19/4/2000

                        

अधिसूचना: 888
धारा (ओं) भेजा: एस. 35 (1) (ख), आर.= 6 रुपये
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/4/2000
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठनों खंड के प्रयोजन के लिए, उनके नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के अधीन श्रेणी "एसोसिएशन" के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित एसोसिएशन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खाते की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित एसोसिएशन 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110 016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा हर साल की;
(Iii) अधिसूचित एसोसिएशन (एक) के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा आयकर महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता -700 071, (ख) के सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को या उससे पहले, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने, एक अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि और भी जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय और व्यय खाते की प्रतिलिपि आयकर अधिनियम की धारा 35, 1961 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी, के लिए आयकर रिटर्न के अलावा नामित मूल्यांकन अधिकारी.
-------- क्र. संगठन अनुमोदित अवधि का नाम जिसके लिए अधिसूचना संख्या -------- 1 प्रभावी है. महासागर प्रौद्योगिकी, आईसी एंड एसआर भवन, आईआईटी कैम्पस के राष्ट्रीय संस्थान, चेन्नई -600 036 (एफ 1-4-99 सं 203/56/2000-ITA-II 31-3-2001 तक)
प्र.20. क्रायोजेनिक रिसर्च, जादव-पुर विश्वविद्यालय, पंजाब नंबर 17005, कोलकाता -700 1-4-99 032 (एफ नहीं 203/55/2000-ITA-II) 31-3-2001 तक के लिए उन्नत केंद्र ---- ----
[अधिसूचना संख्या 11340 / एफ सं 203/56/2000-ITA-II]