887 : अधिसूचना: 887 जारी करने की तारीख: 17/4/2000
अधिसूचना सं.
887
अधिसूचना तिथि
17/04/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/04/2000
अधिसूचना: 887
धारा (ओं) भेजा: एस. 35 (1) (ग), आर.= 6 रुपये
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/4/2000
यह इस खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लेख संगठनों उनके नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (iii) उप - धारा (1) के आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ "संस्था" विषय पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खाते की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संस्था 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110 016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा हर साल की;
(Iii) अधिसूचित संस्था (एक) के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा आयकर महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता -700 071, (ख) के सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को या उससे पहले, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने, एक अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि और भी जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय और व्यय खाते की प्रतिलिपि आयकर अधिनियम की धारा 35, 1961 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी, के लिए आयकर रिटर्न के अलावा नामित मूल्यांकन अधिकारी. -------- क्र. संगठन अनुमोदित अवधि का नाम जिसके लिए अधिसूचना संख्या -------- 1 प्रभावी है. (जेएनयू के पास) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, 18/2, सत्संग विहार मार्ग, विशेष संस्थागत 1-4-99 31-3-2002 को राष्ट्रीय एरिया, नई दिल्ली (एफ नहीं 203/68/2000- आईटीए-II)
प्र.20. पॉलिसी रिसर्च, धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110 021 (एफ नहीं 1-4-99 203/68/2000-ITA-II 31-3-2002 को) -------- लिए केंद्र
[अधिसूचना संख्या 11339 / एफ सं 203/68/2000 आईटीए द्वितीय]

