877 : अधिसूचना: का. आ. 877 जारी करने की तारीख: 22/4/1998
अधिसूचना सं.
877
अधिसूचना तिथि
22/04/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/04/1998
अधिसूचना: तो 877
धारा (ओं) भेजा: एस.35CCB
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 22/4/1998
यह संस्था / संघ नीचे उल्लेख किया है और इसके अंतर्गत दिए गए अपने कार्यक्रम आयकर के नियम 6AAC तहत विहित प्राधिकारी जा रहा है, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CCB के प्रयोजनों के लिए नियम, 1962,.
संस्था / संघ का नाम
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, तिरुपति.
कार्यक्रम.
1 बंजर पहाड़ी वनीकरण.
प्र.20. संस्थागत वृक्षारोपण.
(3) रोड साइड एवेन्यू वृक्षारोपण.
(4) वनों की अग्नि सुरक्षा.
प्र.5. मेमोरियल वृक्षारोपण.
खंड 35CCB की उप - धारा के तहत संस्था / संघ (2) और (ख) (1) के खंड 35CCB की उप - धारा के तहत कार्यक्रमों के लिए विहित प्राधिकारी, अर्थात् (i) द्वारा दी दोनों अनुमोदन के लिए मान्य हैं निम्न स्थितियों को 1-4-98 31-3-2001 को विषय से अवधि: ---
(मैं) तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, तिरुपति, ऊपर पैरा (i) में वर्णित के रूप में जंगल और क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन के रखरखाव के संरक्षण और विकास के लिए यह द्वारा प्राप्त दान की एक अलग खाते रखेगा.
पैरा में उल्लेख किया है के रूप में (द्वितीय) तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम कार्यक्रमों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. (मैं) 30 जून को हर साल द्वारा हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को ऊपर.
(Iii) तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि कुल आय और व्यय और अलग से अपने कार्यक्रमों में से प्रत्येक की स्थिति दिखा संतुलन पत्र दिखा, हर साल 30 जून से, विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा.
[अधिसूचना संख्या 10581 / एफ सं 203/7/98-ITA-II]

