आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

874(अ)

अधिसूचना तिथि

21/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/09/2000

अधिसूचना: 874(अ) जारी करने की तारीख: 21/9/2000

                        

अधिसूचना: 874 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 698 (ई) की अधिसूचना द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी किए गए 3 अक्टूबर 1997, (दिनांक जबकि 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार क्रमांक 1 में निर्दिष्ट किया था, 5,000 मकानों की जमीन और निर्माण का विकास "अमृता Kuteeram" माता अमृतानंदमयी चैरिटेबल ट्रस्ट, Amritapuri डाकघर, कोल्लम जिला, केरल 690 525 द्वारा पूरे भारत में, के रूप में एक पात्र निर्धारण वर्ष 1998-1999 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए परियोजना या योजना;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या भूमि और 5,000 मकानों के निर्माण के विकास की परियोजना --- की अनुमानित लागत से, माता अमृतानंदमयी चैरिटेबल ट्रस्ट, Amritapuri डाकघर, कोल्लम जिला, केरल 690 525 द्वारा किया जा रहा है जो पूरे भारत में "अमृता Kuteeram" निर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, एक हजार केवल चार सौ लाख रुपए.
[सं 11514 / एफ सं NC-73/2000]