आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

873(अ)

अधिसूचना तिथि

21/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/09/2000

अधिसूचना: 873(अ) जारी करने की तारीख: 21/9/2000

                        

अधिसूचना: 873 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए 6 जून दिनांकित वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 399 (ई), 1996, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 9 में निर्दिष्ट किया था, काई मोहन Thuse द्वारा Naryangaon पर काई मोहन Thuse Netra Rugnalaya, जिला पुणे, महाराष्ट्र, आदि के लिए डॉक्टरों, नर्सों और जरूरी कर्मचारियों और उपकरणों, उपकरण और फर्नीचर, के लिए आवास की सुविधा, नेत्रा Rughnalaya, Narayangaon आकलन वर्ष 1997-1998 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में जिला पुणे-410 504,;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या आदि आवास डॉक्टरों, नर्सों और जरूरी कर्मचारियों और उपकरणों के लिए सुविधा, उपकरणों और फर्नीचर के परियोजना, Naryangaon, काई मोहन Thuse Netra Rughnalaya, Narayangaon द्वारा किया जा रहा है जो जिला पुणे, महाराष्ट्र, पर काई मोहन Thuse Netra Rugnalaya के लिए, जिला पुणे-410 504, आकलन वर्ष 2000-2001 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में उनासी लाख साठ हजार से अधिक सिर्फ रुपये चालीस लाख का कोष निधि रुपए की अनुमानित लागत पर.
[सं 11,513 / एफ सं NC-73/2000]