872(अ) : अधिसूचना: 872(अ) जारी करने की तारीख: 21/9/2000
अधिसूचना सं.
872(अ)
अधिसूचना तिथि
21/09/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/09/2000
अधिसूचना: 872 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 591 (ई), दिनांक 20 अगस्त 1997, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 2 में विनिर्दिष्ट किया था, ट्यूटोरियल और बच्चों गतिविधि हॉल / परिसर की दीवार, उपकरण, वाहन, फर्नीचर और अंजलि अस्पताल, टीबी सेंटर और बच्चे और Ranasan-Harsol-साबरकांठा, गुजरात में शिक्षा गतिविधियों के चलने का निर्माण , अंजलि Harsol, तालुका-Prantji, साबरकांठा, गुजरात 383 305, के माध्यम से (ग्रामीण स्वास्थ्य और विकास के लिए सोसायटी), पोस्ट Ranasan ने निर्धारण वर्ष 1998-1999 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में ;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या ट्यूटोरियल और बच्चों अंजलि अस्पताल, टीबी सेंटर और बच्चे और अंजलि (सोसायटी द्वारा किया जा रहा है जो Ranasan-Harsol-साबरकांठा, गुजरात, पर शिक्षा गतिविधियों की गतिविधि हॉल / परिसर की दीवार, उपकरण, वाहन, फर्नीचर और चल रहा है के निर्माण की परियोजना के लिए एक पात्र के रूप में Harsol, तालुका-Prantij, साबरकांठा, गुजरात 383 305, रुपए तैंतीस लाख रुपए की अनुमानित लागत से अधिक पच्चीस लाख ही रुपए का कोष निधि में, के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य और विकास), पोस्ट Ranasan, निर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे परियोजना या स्कीम.
[सं 11512 / एफ सं NC-73/2000]

