87 : अधिसूचना: 87 जारी करने की तिथि: 16/4/2003
अधिसूचना सं.
87
अधिसूचना तिथि
16/04/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/04/2003
अधिसूचना नहीं : 87
धारा (ओं) भेजा : एस. 35 (1) (ख)
जारी करने की तारीख : 16/4/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 87, डीटी. 16 अप्रैल 2003.
यह इस संगठन से नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है खंड के प्रयोजन के लिए, उनके नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, श्रेणी "संस्था" विषय लो निम्नलिखित परिस्थितियों में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष;
(Iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता-700071, (ख) सचिव, विभाग के लिए, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, 31 अक्टूबर को हर साल या उससे पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के भी एक अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की नकल और एक जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल आयकर अधिनियम की धारा 35, 1961 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी, नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा .
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{0}{/0} {1} {/1} अधिसूचना है जिसके लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम
प्रभावी नहीं.
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1 सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, 31-3-2002 को 2000/01/04
पीबी नं 8066, न्यू बीईएल रोड,
आरएमवी एक्सटेंशन राज्य HPO,
बंगलूर 560080.
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नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए triplicates में लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
[F.No. 203/64/2000/ITA-II]

