869(अ) : अधिसूचना: 869(अ) जारी करने की तारीख: 21/9/2000
अधिसूचना सं.
869(अ)
अधिसूचना तिथि
21/09/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/09/2000
अधिसूचना: 869 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए 6 जून दिनांकित वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 399 (ई), 1996, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 7 में निर्दिष्ट किया था, राधनपुर, गुजरात और राजस्थान में Savoday नेत्र अस्पताल / नेत्र शिविर के लिए नेत्र आपरेशन, उपकरणों / उपकरणों, Sarvoday आरोग्य निधि, राजमार्ग, राधनपुर (बनास कांथा) द्वारा, गुजरात 385 340 आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या अनुमानित लागत से Sarvoday आरोग्य निधि, राजमार्ग, राधनपुर (बनास कांथा), गुजरात 385 340 द्वारा किया जा रहा है जो राधनपुर, गुजरात और राजस्थान में Savoday नेत्र अस्पताल / नेत्र शिविर,, के लिए नेत्र आपरेशन, quipments / उपकरणों की परियोजना के आकलन वर्ष 2000-2001 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में केवल सड़सठ लाख रुपए.
[सं 11,509 / एफ सं NC-73/2000]

