आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

866(अ)

अधिसूचना तिथि

21/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/09/2000

अधिसूचना: 866(अ) जारी करने की तारीख: 21/9/2000

                        

अधिसूचना: 866 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 591 (ई), दिनांक 20 अगस्त 1997, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 11 में निर्दिष्ट किया था - (क) के संयुक्त कुष्ठ / टीबी / कोरापुट, उड़ीसा में एचआईवी / एड्स नियंत्रण कार्यक्रम; निर्धारण वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में Lepra सोसायटी, Krishnapuri कालोनी, पश्चिम Marredpally, सिकंदराबाद -500 026, आंध्र प्रदेश, द्वारा Khondamal, उड़ीसा, पर (ख) Khondamal कुष्ठ उन्मूलन परियोजना ;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या की परियोजना - कोरापुट, उड़ीसा में (एक) संयुक्त कुष्ठ / टीबी / एचआईवी / एड्स नियंत्रण कार्यक्रम; (ख) एक पात्र परियोजना के रूप में, रुपए ही ३९० लाख रुपए की अनुमानित लागत से Lepra सोसायटी, Krishnapuri कालोनी, पश्चिम Marredpally, सिकंदराबाद -500 026, आंध्र प्रदेश से बाहर किया जा रहा है जो Khondamal, उड़ीसा, पर Khondamal कुष्ठ उन्मूलन परियोजना या आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे योजना.
[सं 11,506 / एफ सं NC-73/2000]