865(अ) : अधिसूचना: का. आ. 865(अ) जारी करने की तारीख: 12/12/1997
अधिसूचना सं.
865(अ)
अधिसूचना तिथि
12/12/1997
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/12/1997
अधिसूचना: एसओ 865 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (1), 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1997/12/12
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 839 (ई), उप - धारा के तहत जारी 22 नवंबर, 1994, दिनांक (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा जबकि, केन्द्र सरकार साबरकांठा, उत्तरी गुजरात और साबरकांठा चैरिटेबल ट्रस्ट का राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए स्कूल चल रहे हैं, सीरियल नंबर 7 में निर्दिष्ट किया था, सी / ओ. डॉ. नवीन मोदी, मनोचिकित्सक, Avkar अस्पताल, खोदियर परिसर, डॉ. गांधी रोड, हिम्मत नगर, 383001 (गुजरात), आकलन वर्ष 1995-96 के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
और अधिसूचना सं तो द्वारा 825 (ई), 29 सितम्बर 1995, ने कहा कि परियोजना या योजना निर्धारण वर्ष से शुरू होने में तीन साल की अवधि के लिए आगे अनुमोदित लागत में बदलाव के बिना एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में निर्दिष्ट किया गया दिनांक जबकि 1996-97;
जबकि उक्त परियोजना या योजना चार साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से exectuted किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा दो साल की अवधि.
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या साबरकांठा चैरिटेबल ट्रस्ट, सी / ओ से बाहर किया जा रहा है जो साबरकांठा, उत्तरी गुजरात और राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए स्कूल चलाने की परियोजना. केवल तीन मूल्यांकन की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में हजार डॉ. नवीन मोदी, मनोचिकित्सक, Avkar अस्पताल, खोदियर परिसर, डॉ. गांधी रोड, हिम्मत नगर, 383001 (गुजरात), रुपए की अनुमानित लागत से चार लाख साठ साल निर्धारण वर्ष 1999-2000 से शुरू होगा.
[सं 10473 / एफ सं NC-141/97

