आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

865(अ)

अधिसूचना तिथि

21/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/09/2000

अधिसूचना: 865(अ) जारी करने की तारीख: 21/9/2000

                        

अधिसूचना: 865 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 388 (ई), दिनांक 19 मई 1997, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 22 में निर्दिष्ट किया था, एमआर पल्ली, तिरुपति ग्रामीण, Chitoor जिला, रायलसीमा सेवा समिति द्वारा आंध्र प्रदेश (RASS), नहीं, 9 में प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र और महिला छात्रावास का निर्माण , ओल्ड Huzur कार्यालय भवन, तिरुपति, आंध्र प्रदेश, आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, नियम (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M की - और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, उप के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा दो साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या एमआर पल्ली, तिरुपति ग्रामीण, Chitoor जिला, रायलसीमा सेवा समिति द्वारा आंध्र प्रदेश (RASS), नहीं, 9, पुरानी Huzur कार्यालय भवन, तिरुपति, आंध्र में प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र और महिला छात्रावास के निर्माण की परियोजना प्रदेश आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में सिर्फ रुपये नब्बे दो लाख रुपए की अनुमानित लागत पर.
[सं 11505 / एफ सं NC-73/2000]