आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

863(अ)

अधिसूचना तिथि

21/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/09/2000

अधिसूचना: 863(अ) जारी करने की तारीख: 21/9/2000

                        

अधिसूचना: 863 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 698 (ई) की अधिसूचना द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी किए गए 3 अक्टूबर 1997, (दिनांक जबकि 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 8, माउंट आबू, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 102, ओम शांति, 48, Swstik सोसायटी, एन रोड, द्वारा जिला सिरोही, राजस्थान, पर निर्माण और अस्पताल के चलने पर निर्दिष्ट किया था नंबर 3 , विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई 400 003, आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 102, ओम शांति, 48, Swstik सोसायटी, एन रोड, नंबर 3, विले पार्ले (पश्चिम द्वारा किया जा रहा है, जो माउंट आबू, जिला सिरोही, राजस्थान, पर निर्माण और अस्पताल के चलने की परियोजना ), मुंबई 400 003, रुपए की अनुमानित लागत से इकसठ लाख सत्ताईस हज़ार से अधिक रूपये पांच सौ लाख रुपये का कॉर्पस फंड ही, आकलन वर्ष 2001 के शुरुआत के साथ तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में - 2002.
[सं 11,503 / एफ सं NC-73/2000]