आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

860(अ)

अधिसूचना तिथि

21/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/09/2000

अधिसूचना: 860(अ) जारी करने की तारीख: 21/9/2000

                        

अधिसूचना: 860 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 698 (ई) की अधिसूचना द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी किए गए 3 अक्टूबर 1997, (दिनांक जबकि 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 3 में निर्दिष्ट किया था, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए क्लीनिक चलाने के लिए खर्च, मुंबई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, टर्नर मॉरिसन हाउस, 16 में एक मानसिक विकलांगता के साथ लोगों के कल्याण के लिए एसोसिएशन द्वारा, बैंक स्ट्रीट, मुंबई -400 023, आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए क्लीनिक चलाने के लिए खर्च की परियोजना, महाराष्ट्र, टर्नर मॉरिसन हाउस, 16, बैंक स्ट्रीट, मुंबई -400 023 में एक मानसिक विकलांगता के साथ लोगों के कल्याण के लिए एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है जो मुंबई, महाराष्ट्र,, निर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रूपये तीस लाख से अधिक सिर्फ रुपये अस्सी लाख रुपये का कॉर्पस फंड की अनुमानित लागत पर.
[सं 11500 / एफ सं NC-73/2000]