आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

857(अ)

अधिसूचना तिथि

21/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/09/2000

अधिसूचना: 857(अ) जारी करने की तारीख: 21/9/2000

                        

अधिसूचना: 857 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
जबकि (ख) खंड के तहत जारी वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 198 (ई), दिनांक 12 मार्च, 1998, की अधिसूचना द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (43 के लिए स्पष्टीकरण की 1961), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 3 में निर्दिष्ट किया था, "Savali" (द्वारा उपकरणों और शिक्षा, संस्थागत देखभाल, प्रशिक्षण और Kothrud, पुणे, महाराष्ट्र में व्यावसायिक मार्गदर्शन के माध्यम से मस्तिष्क कंपित बच्चों और वयस्कों के सामाजिक आर्थिक बढ़ावा देने के चलने की खरीद, मानसिक रूप से मंद और सेरेब्रल पाल्सी बच्चे) के लिए एसोसिएशन, अलंकार प्लॉट नंबर 14, क्रम संख्या 133, Kothrud, पुणे-411 029, आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या उपकरणों और शिक्षा, संस्थागत देखभाल, प्रशिक्षण और "Savali" (द्वारा किया जा रहा है जो Kothrud, पुणे, महाराष्ट्र, में व्यावसायिक मार्गदर्शन के माध्यम से मस्तिष्क कंपित बच्चों और वयस्कों के सामाजिक - आर्थिक बढ़ावा देने के चलने की खरीद की परियोजना मानसिक रूप से मंद के लिए एसोसिएशन और सेरेब्रल पाल्सी बच्चे), अलंकार प्लॉट नंबर 14, रुपए इकहत्तर लाख केवल इक्कीस हज़ार की अनुमानित लागत पर क्रम संख्या 133, Kothrud, पुणे-411 029, और अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में तीन साल निर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत की. [सं 11,497 / एफ सं NC-73/2000]