855 : अधिसूचना: का. आ. 855 जारी करने की तारीख: 13/11/1987
अधिसूचना सं.
855
अधिसूचना तिथि
13/11/1987
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
13/11/1987
अधिसूचना: SO855
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 13/11/1987
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 6852 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/22/86--ITA. द्वितीय) 7-8-86 दिनांकित, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी की आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (तीस पांच / एक / दो), शासन के साथ पठित आयकर नियम के 6, 1962, श्रेणी "एसोसिएशन" निम्नलिखित शर्तों के अधीन: ---
(मैं) जय रिसर्च फाउंडेशन, गुजरात, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि एसोसिएशन 31 मई, हर साल द्वारा इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति अपनी आय और व्यय और करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, और आयकर के संबंधित आयुक्त.
(चतुर्थ) ने कहा कि एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में 3 महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
जय रिसर्च फाउंडेशन, पीओ Valvada - 396 108, ऑप. राष्ट्रीय राजमार्ग नं 8, Umargaon जिला., वलसाड, गुजरात.
इस अधिसूचना 1987/01/04 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 7615 / एफ 203/157/87---ITA सं. द्वितीय]

