855(अ) : अधिसूचना: 855(अ) जारी करने की तारीख: 21/9/2000
अधिसूचना सं.
855(अ)
अधिसूचना तिथि
21/09/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/09/2000
अधिसूचना: 855 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी 22 नवंबर दिनांकित वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 839 (ई), 1994, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 12 में निर्दिष्ट किया था, अर्पण, ट्रस्ट, 2, पूनम, 160, आरबी मेहता मार्ग, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई 400 077 से घाटकोपर में अर्पण नेत्र बैंक (ई), मुंबई का चल रहा है, मूल्यांकन के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 17 मार्च 1997 दिनांकित आगे अधिसूचना सं 212 (ई), बढ़ाया गया था जो निर्धारण वर्ष 1995-96, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में वर्ष 1998-99;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन की अवधि. रुपये के लिए 4.56 लाख. 7.5 लाख;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1), 1961 (1961 का 43), --- आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित
(क) एतद्द्वारा घाटकोपर में अर्पण नेत्र बैंक (ई) के चलने की योजना या परियोजना को निर्दिष्ट, अर्पण, ट्रस्ट, 2, पूनम, 160, आरबी मेहता मार्ग, घाटकोपर (ई) द्वारा किया जा रहा है जो मुंबई, बंबई-400 077, आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में; और
--- (ख) आगे कहा कि अधिसूचना संख्या का.आ. 839 (ई) हरजाना, अर्थात्, निम्नलिखित प्रभाव को, 22 नवंबर 1994 दिनांक
कहा अधिसूचना में, पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए" खंड 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि "से संबंधित स्तंभ 4 में क्रम संख्या 12,, के खिलाफ टेबल में. 4.56 लाख, "पत्र आंकड़े और शब्द" रु. 7.5 लाख "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
[सं 11495/F.No. NC-73/2000]

