854(अ) : अधिसूचना: 854(अ) जारी करने की तारीख: 21/9/2000
अधिसूचना सं.
854(अ)
अधिसूचना तिथि
21/09/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/09/2000
अधिसूचना: 854 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 54 (ई), दिनांक 16 जनवरी 1998, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 17 में निर्दिष्ट किया था, Sannathammanahalli, के.आर. पुरम तालुका, मारिया सेवा संघा, विला मारिया, नहीं, 12, रेस्ट हाउस रोड, बंगलौर से बंगलौर दक्षिण, कर्नाटक, पर सामाजिक आवास परियोजना के तहत मकानों के निर्माण, आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या Sannathammanahalli, के.आर. पुरम तालुका की अनुमानित लागत पर मारिया सेवा संघा, विला मारिया, नहीं, 12, रेस्ट हाउस रोड, बंगलौर, द्वारा किया जा रहा है जो दक्षिण बंगलौर, कर्नाटक, पर सामाजिक आवास परियोजना के तहत मकानों के निर्माण की परियोजना निर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, केवल एक सौ लाख रुपए.
[सं 11,494 / एफ सं NC-73/2000]

