आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

852(अ)

अधिसूचना तिथि

21/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/09/2000

अधिसूचना: 852(अ) जारी करने की तारीख: 21/9/2000

                        

अधिसूचना 852 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 267 (ई), दिनांक 29 मार्च 1994, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 6 में निर्दिष्ट किया था, प्रशासन और के रखरखाव, मुफ्त कपड़े, शिक्षा और आश्रय और, distitute को पारिवारिक माहौल, अनाथ और परित्यक्त बच्चों, भारत की एसओएस बाल ग्राम से, ए उपलब्ध कराने के लिए 27 मौजूदा गांवों 38, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली 110 048, 19 मई दिनांकित अतः 390 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1995-96, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, 1997, आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या भारत के एसओएस बाल ग्राम, A-38, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है, जो बेसहारा, अनाथ और परित्यक्त बच्चों को मुफ्त कपड़े, शिक्षा और आश्रय और परिवार के वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन और 27 मौजूदा गांवों के रखरखाव की परियोजना निर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रुपए बत्तीस करोड़ रुपए ही इक्यानवे लाख रुपए की अनुमानित लागत, कम से -110 048,.
[सं 11492 / एफ सं NC-73/2000]