आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

85/2011

अधिसूचना तिथि

11/08/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/08/2011

अधिसूचना: सं. 85/2011 [एफ.सं. वी-27015/3/2011-काआ(एनसी)]/का. आ. 1864(अ), तारीख: 11-8-2011

धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ें आयकर अधिनियम, 1961 (बी) के सिवा, - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - वी.आर. देशपांडे मेमोरियल ट्रस्ट ®, तमिलनाडु

अधिसूचना NO.85/2011 [F.NO.V-27015/3/2011-SO (NAT.COM] / SO1864 (ई), 2011/11/08 दिनांक


जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 1250 (ई), दिनांक 18 मई 2009 की अधिसूचना द्वारा, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 9, श्री वी.आर. देशपांडे मेमोरियल ट्रस्ट ®, उद्योग विद्यानगर, Haliyal 581,329 से 'उत्तरा कर्नाटक एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना (ब्रिटेन आईआरडीपी) ", कर्नाटक, तमिलनाडु, के रूप में अधिसूचित किया था वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना:

जबकि उक्त परियोजना या योजना दो साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना श्री वी.आर. देशपांडे मेमोरियल ट्रस्ट ®, उद्योग विद्यानगर, Haliyal द्वारा किया जा रहा है जो 'उत्तरा कर्नाटक एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना (ब्रिटेन आईआरडीपी) "- 581 329, रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना कर्नाटक, . 4 करोड़, वित्तीय वर्ष 2011-12 यानी, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के साथ शुरू तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.