85 : अधिसूचना: 85 जारी करने की तिथि: 16/4/2003
अधिसूचना सं.
85
अधिसूचना तिथि
16/04/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/04/2003
अधिसूचना नहीं : 85
धारा (ओं) भेजा : एस. 35 (1) (ख)
जारी करने की तारीख : 16/4/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 85, डीटी. 16 अप्रैल 2003
यह इस संगठन खंड के प्रयोजन के लिए, नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ "संस्था" विषय पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष;
(Iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता-700071, (ख) सचिव, विभाग के लिए, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने, हर साल या 31 अक्टूबर से पहले अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति; और भी जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की प्रतिलिपि आयकर अधिनियम की धारा 35, 1961 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी, के लिए आयकर रिटर्न के अलावा नामित मूल्यांकन अधिकारी.
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{0}{/0} {1} {/1} अधिसूचना है जिसके लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम
प्रभावी नहीं.
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1 एम / एस कल्याणी Gorakshan ट्रस्ट, 31-3-2003 को 2000/01/04
240 एफ, शनिवार पेठ,
कल्याणी भवन, ताल.
कराड़-415110 जिला. सतारा
(महाराष्ट्र राज्य)
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नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए triplicates में लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक विभाग, और औद्योगिक अनुसंधान करने के लिए सीधे भेजा जाएगा.
[F.No. 203/23/2003/ITA-II]

