85 : परिपत्र सं. 85, 29-05-1972 दिनांकित
परिपत्र सं.
85
परिपत्र की तिथि
29/05/1972
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/05/1972
वित्तीय वर्ष 1972-1973
1757. अधिनियम, 1972 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1972-73 के दौरान लॉटरी या पहेली पहेली से जीत से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश
1वित्त अधिनियम, 1972 के आकस्मिक और अनावर्ती प्राप्ति की कर छूट की योजना में कई बदलाव कर दिया है. इन संशोधनों के प्रभाव, अन्य बातों के साथ लॉटरी और पहेली पहेली से जीत के बाद निर्धारण वर्ष 1973-74 से आयकर के दायरे में हो जाएगा होगा.नई धारा 194B रुपये से अधिक की राशि में किसी भी लॉटरी या पहेली पहेली से जीत की तरफ से किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति में किए गए एक प्रावधान के तहत. 1,000 प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम में इस संबंध में निर्धारित दरों पर आयकर उस पर घटा करने की आवश्यकता होगी. इन प्रावधानों के निवासी के मामले के साथ ही अनिवासी करदाताओं में लागू होगी. वित्तीय वर्ष 1972-1973 के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए दरों में वित्त अधिनियम, 1972 की प्रथम अनुसूची के भाग II में निर्धारित है, और इस प्रकार हैं किया गया है:
आयकर सहित सरचार्ज की दरें
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एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में मैं भी था: -
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(क) व्यक्ति भारत में निवासी है जहां
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प्रतिशत 34.5 (यह 30 प्रतिशत + SC 4.5 प्रतिशत);
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(ख) व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है जहां
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प्रतिशत 34.5 (यह 30 प्रतिशत + SC 4.5 प्रतिशत);
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या
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आयकर और में निर्धारित दरों पर आयकर पर अधिभार उप पैरा वित्त अधिनियम, 1972, की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का मैं लॉटरी या पहेली पहेली से जीता कुल आय गया था,
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जो भी अधिक है.
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द्वितीय एक कंपनी के मामले में:. -
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(क) कंपनी एक घरेलू कंपनी है, जहां
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23 फीसदी (प्रतिशत 22 प्रतिशत + SC 1);
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(ख) कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है जहां
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73.5 फीसदी (प्रतिशत यह 70 प्रतिशत + SC 3.5).
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प्र.20. वे लॉटरी और पहेली पहेली से जीत से स्रोत पर आयकर की कटौती करने के लिए संबंधित insofar के रूप में कानून में मुख्य प्रावधानों के पदार्थ इसके अंतर्गत दी गई है:
(1) नहीं कर पुरस्कार रुपये है, जहां स्रोत पर कटौती की जाएगी. 1,000 या भुगतान 1 जून 1972 से पहले किया जाता है, जहां कम या.
पुरस्कार आंशिक रूप से नकद में और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में दिया जाता है, जहां (2), आयकर नकद पुरस्कार की कुल राशि के संदर्भ में नकद पुरस्कार और वस्तु के रूप में पुरस्कार के मूल्य से घटाया किया जाएगा., हालांकि, पुरस्कार कोई आयकर कटौती करने की आवश्यकता होगी ही वस्तु के रूप में दिया जाता है कहाँ.
(3) आयकर जैसा भी मामला हो एक लॉटरी के संबंध में प्रासंगिक ड्रा या, एक पहेली पहेली के संबंध में प्रतियोगिता को आयोजित किया गया है या हो सकता है, भले ही 31 मई 1972 के बाद दिए गए पुरस्कार से घटाया होगा उस तारीख से पहले.
लॉटरी या पहेली पहेली पुरस्कार किश्तों में भुगतान किया जाता है (4), कटौती प्रत्येक किस्त की वास्तविक भुगतान के समय में किया जायेगा.
(3)लॉटरी और पहेली पहेली पुरस्कार से स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए प्रावधानों के संबंध में प्रासंगिक रूपों, आदि आयकर द्वारा निर्धारित नियमों की जा रही हैं. इस संबंध में, निम्नलिखित निर्देशों का उल्लेख किया जा सकता है:
(1) एक कंपनी के अलावा और किसी भी व्यक्ति के मामले में, यह संबंध आयकर अधिकारी को आवेदन करना और उसके पास से प्राप्त करने के लिए पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए खुला हो जाएगा ऐसे में टैक्स घटा दाता अधिकृत प्रमाण पत्र कम ब्याज दर या उसके मामले के लिए उपयुक्त हो सकता है के रूप में नहीं कर काट लेते हैं.यह पहले आयकर अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया है जब तक कि ऐसे प्रमाणपत्र उसमें निर्धारित अवधि के लिए मान्य होगा.
(2) खंड 288B में मौजूदा प्रावधान को देखते हुए, स्रोत पर कर काटा जा कर की राशि मात्रा में कम से कम 50 पैसे की अनदेखी और एक रुपए 50 पैसे अथवा उससे अधिक की मात्रा में वृद्धि से नजदीकी रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.
(3) सरकार की ओर से कर कटौती पुस्तक समायोजन द्वारा एक ही दिन में केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाना चाहिए.अन्य मामलों में कटौती कर कटौती किया जाता है, जिसमें महीने के अंतिम दिन से एक माह के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाना चाहिए. सरकार के खाते में कर के भुगतान के लिए चालान चिंतित आयकर अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है.
(4) लॉटरी या पहेली पहेली से जीत के रास्ते से किसी भी भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उसमें पुरस्कार की राशि, स्रोत और सरकार के खाते में भुगतान की तिथि पर कर कटौती की राशि दिखा एक प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए.इस संबंध में आवश्यक प्रपत्र [फार्म 19B देखने] आयकर नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जा रहा है.
(4)आगे के निर्देश आदि प्रासंगिक रूपों, के बाद भेजी जाएगी, नियमों के अंतर्गत निर्धारित कर रहे हैं.
परिपत्र: सं 85 [एफ सं 275/9/72-ITJ], 29-5-1972 दिनांकित.

